जालंधर पुलिस का बड़ा फैसला, लावारिस और जब्त वाहनों की होगी नीलामी, पढ़ें

जालंधर पुलिस का बड़ा फैसला, लावारिस और जब्त वाहनों की होगी नीलामी, पढ़ें

जालंधर: कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत जब्त किए गए वाहनों को लेकर अहम फैसला लिया है। पुलिस विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार साल 2013 से 2020 के दौरान जब्त किए गए कई वाहन लंबे समय से पुलिस परिसर में खड़े हैं, जिन्हें अब तक उनके मालिकों द्वारा रिलीज नहीं करवाया गया।

पुलिस ने बताया कि कई वाहन खराब हालत में कमिश्नरेट पुलिस जालंधर के परिसर में पड़े हुए हैं। ऐसे में संबंधित वाहन मालिकों को अंतिम मौका देते हुए अपील की गई है कि वे अपने वाहनों को रिलीज करवाने के लिए जरूरी दस्तावेज और रिलीज आदेश लेकर 3 दिनों के भीतर ट्रैफिक कंट्रोल-5, एनफोर्समेंट शाखा, पुलिस लाइन रोड जालंधर में संपर्क करें।

पुलिस ने साफ किया है कि निर्धारित समय के भीतर यदि कोई दावा या दस्तावेज पेश नहीं किया गया तो इन वाहनों को अनक्लेम मानते हुए नियमों के तहत नीलाम कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी वाहन मालिक का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कमिश्नरेट पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहनों संबंधी प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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