क्राइम खबरनामा, गौरव नागपाल : लोकसभा चुनावों के चलते माननीय पुलिस आयुक्त जालंधर स्वपन शर्मा के निर्देशानुसार ज्वाइंट कमिश्नर संदीप शर्मा ने जालंधरवासियों के लिए आदेश जारी किए है, इस आदेश के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों, विवाह-शादियों के समय मैरिज पैलेस/होटल/हाल आदि पर हथियार ले जाने और हथियारों का प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यहां तक कि हथियारों की प्रदर्शनी, सोशल मीडिया पर भी हथियारों वाले गाने तस्वीरें, वीडियो पर सख्त प्रतिबंध है। जारी हुए आदेशों में कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण भी नहीं दे सकता। यह आदेश 9 अप्रैल 2024 से 8 जून 2024 तक लागू रहेगे। उलंघन करने वालों पर सख्त क़ानूनी कार्रवाई होगी।