जालंधर के CT इंस्टीट्यूट से गिरफ्तार 3 कश्मीरी छात्रों को 10 साल की सजा, NIA कोर्ट ने आतंकी साजिश मामले में सुनाया फैसला

जालंधर के CT इंस्टीट्यूट से गिरफ्तार 3 कश्मीरी छात्रों को 10 साल की सजा, NIA कोर्ट ने आतंकी साजिश मामले में सुनाया फैसला

जालंधर:  मोहाली की NIA कोर्ट ने आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (AGH) से जुड़े तीन कश्मीरी छात्रों जाहिद गुलजार, यासिर रफीक भट और मोहम्मद इदरीस शाह को 10-10 साल की सजा सुनाई है। तीनों को 2018 में जालंधर के CT इंस्टीट्यूट से गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से AK-47 राइफल, पिस्तौल, कारतूस और विस्फोटक बरामद हुए थे।

कोर्ट ने उन्हें देश के खिलाफ साजिश, UAPA, आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दोषी पाया। जांच में सामने आया कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन AGH के सक्रिय सदस्य थे और टेलीग्राम के जरिए गतिविधियां संचालित कर रहे थे। NIA ने वैज्ञानिक सबूतों और फॉरेंसिक डेटा के आधार पर मामला साबित किया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ साजिश के तहत हथियार और विस्फोटक जुटा रहे थे।

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