क्राइम खबरनामा, गौरव नागपाल : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने 6 मई से 5 जुलाई 2025 तक लागू रहने वाले कई सख्त आदेश जारी किए हैं। इसके तहत होटल, गेस्ट हाउस, मोटल आदि में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की वैध पहचान, मोबाइल नंबर का सत्यापन, तथा सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। विदेशी नागरिकों की जानकारी विदेशी पंजीकरण कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
वाहनों में हथियार ले जाने, हथियारों के साथ जुलूस निकालने, और पांच या अधिक लोगों की भीड़ पर प्रतिबंध लगाया गया है। शादी समारोहों में भी आम जनता के हथियार लाने पर पाबंदी है। साथ ही, मकान मालिकों को अपने किराएदारों, नौकरों और श्रमिकों की जानकारी पुलिस सांझ केंद्र में देना आवश्यक होगा।
पटाखा विक्रेताओं को उनके उत्पादों पर ध्वनि स्तर (डेसीबल में) स्पष्ट रूप से प्रिंट करना अनिवार्य किया गया है। सभी आदेश दो महीने तक प्रभावी रहेंगे।