नशे के खिलाफ जंग 12वें दिन भी जारी: पंजाब पुलिस ने 543 जगहों पर छापेमारी कर 118 नशा तस्कर किए गिरफ्तार

नशे के खिलाफ जंग 12वें दिन भी जारी: पंजाब पुलिस ने 543 जगहों पर छापेमारी कर 118 नशा तस्कर किए गिरफ्तार

क्राइम खबरनामा, गौरव नागपाल : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा नशे के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को लगातार 12वें दिन जारी रखते हुए पंजाब पुलिस ने आज 543 स्थानों पर छापेमारी कर 71 एफआईआर दर्ज की और 118 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिससे 12 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की संख्या 165 हो गई है।

पुलिस टीमों ने गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 994 ग्राम हेरोइन, 4633 नशीली गोलियां/कैप्सूल/इंजेक्शन और 1.47 लाख रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। पंजाब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देश पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ यह अभियान चलाया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अगले तीन महीनों में पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने का निर्देश दिया है। पंजाब सरकार ने इस अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन भी किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने बताया कि पूरे राज्य में 102 राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में 1600 से अधिक पुलिसकर्मियों की 250 से अधिक पुलिस टीमों द्वारा छापेमारी की गई है। दिनभर चले इस अभियान के दौरान 659 संदिग्धों की जांच की गई।

उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने एक व्यापक रणनीति तैयार की है और राज्य से नशे का खात्मा होने तक इस तरह के अभियान जारी रहेंगे।

विशेष डीजीपी ने कहा कि पंजाब सरकार ने नशे की लत को खत्म करने के लिए तीन-आयामी रणनीति लागू की है – प्रवर्तन, नशामुक्ति और रोकथाम (ईडीपी)। रणनीति के ‘नशा छुड़ाओ’ भाग के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने 19 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों में उपचार करवाने के लिए प्रेरित किया, जबकि ‘रोकथाम’ भाग के अंतर्गत आज राज्य भर में 154 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस बीच, पुलिस टीमों ने फतेहगढ़ साहिब, कमिश्नरेट पुलिस लुधियाना, लुधियाना ग्रामीण, खन्ना और मलेरकोटला सहित पांच जिलों में 281 मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नशीली गोलियां या कोई अन्य नशीला पदार्थ अवैध रूप से न बेचें और दवाओं की बिक्री के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन करें।

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