जालंधर प्रशासन का आदेश: ध्वनि प्रदूषण और राशन जमाखोरी पर सख्ती

Gaurav Nagpal
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क्राइम खबरनामा, गौरव नागपाल, जालंधर: भारत-पाक तनाव के बीच जालंधर प्रशासन ने शहर में ध्वनि प्रदूषण और राशन संग्रह को लेकर कड़े आदेश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवासीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। विवाह समारोहों, होटलों, और वाहनों के बड़े हॉर्न पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

साथ ही, डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने लोगों से संयमित खरीदारी की अपील करते हुए कहा कि घबराकर राशन इकट्ठा न करें। प्रशासन आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच, जिला सैनिक बोर्ड की त्रैमासिक बैठक अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) विवेक मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और सैनिक बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहे।

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