पंजाब में चुनाव के दौरान काले धन का इस्तेमाल करने वालों की शिकायत के लिए आयकर विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर

पंजाब में चुनाव के दौरान काले धन का इस्तेमाल करने वालों की शिकायत के लिए आयकर विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर

क्राइम खबरनामा, गौरव नागपाल : भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के तहत आयकर विभाग ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम किये हैं. इस संबंध में जानकारी/शिकायतें प्राप्त करने के लिए पंजाब राज्य के आयकर कार्यालय, चंडीगढ़ में एक टोल-फ्री नंबर (1800-180-2141) और एक व्हाट्सएप नंबर (75589166713) के साथ एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

संयुक्त निदेशक आयकर (जांच) धरमिंदर सिंह पुनिया ने कहा कि यह 24 घंटे काम करेगा। लोग इस नंबर पर कॉल करके चुनाव प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की गई नकदी या अन्य कीमती सामान से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। कॉल करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. किसी जिले से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में अधिकारियों और निरीक्षकों की टीमों को तैनात किया गया है।

सूचना की प्रमाणिकता के आधार पर एवं जांचोपरान्त उचित प्रकरण में विधि अनुसार नकदी आदि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी। इस विशेष उद्देश्य के लिए लगभग 100 अधिकारियों और निरीक्षकों को तैनात किया गया है। ये टीमें जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के जिला नियंत्रण कक्ष के साथ-साथ जिला स्तर पर अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करेंगी।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान बेहिसाब नकदी के प्रबंधन में संभावित रूप से शामिल व्यक्तियों, स्थानों और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) पंजाब राज्य के सभी हवाई अड्डों के साथ-साथ राज्य में वाणिज्यिक उड़ानें प्रदान करने वाले हवाई अड्डों पर भी कार्यरत है। ये इकाइयां हवाई मार्ग से नकदी की आवाजाही पर कड़ी नजर रख रही हैं।

इसी प्रकार, रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय करके रेलवे के माध्यम से नकदी आदि की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है।

बैंक खातों से एक निश्चित सीमा से अधिक नकद निकासी से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं और संदिग्ध लेनदेन की पहचान कर उचित कार्रवाई की जा रही है। निदेशालय उम्मीदवारों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने वाले हलफनामों की भी जांच करेगा और यदि इससे संबंधित कोई जानकारी मुद्रित होती है, तो उसे चुनाव आयोग के ध्यान में लाया जाएगा। इसी प्रकार यदि अभ्यर्थी

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