क्राइम खबरनामा, गौरव नागपाल, जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत जालंधर जिले की सीमा में प्रीगैबलिन कैप्सूल, गैबापेंटिन कैप्सूल और एनाफोर्टन इंजेक्शन की बिना लाइसेंस बिक्री, अनुमत मात्रा से अधिक भंडारण या बिक्री, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीद-फरोख्त तथा विशेषज्ञ डॉक्टर के पर्चे के बिना किसी भी केमिस्ट की दुकान में इन दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश 4 जून 2025 से प्रभावी होकर आगामी दो माह तक लागू रहेगा। प्रशासन ने यह कदम नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।