लोकसभा चुनावों को लेकर जिले में धारा 144 लागू, 30 मई से 1 जून और 4 जून को ड्राई डे घोषित, पढ़ें आदेश

Gaurav Nagpal
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पंजाब में लोकसभा चुनाव को देखते हुए  जालंधर के डीसी डा. हिमांशु अग्रवाल द्वारा 30 मई से 1 जून तथा 4 जून को ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दौरान प्रदेश में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा यानि इस दौरान राज्य के सभी शराब के ठेके, आहते तथा बार सभी बंद रहेंगे। मतदान से 48 घंटे पहले यानि 30 मई से 1 जून को मतदान वाले दिन सायं 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त होने तक यह ड्राई डे घोषित किया गया है। इसके अलावा 4 जून को मतगणना पूर्ण होने तक भी राज्य में ड्राई डे रहेगा। इस दौरान किसी होटल, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई भी शराब या इसी प्रकार का कोई अन्य मादक पदार्थ नहीं बेचा, परोसा या वितरित नहीं किया जाएगा।

ज़िला मैजिस्ट्रेट हिमांशु अग्रवाल ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर के अधिकार क्षेत्र में 48 घंटों दौरान, 30- 05- 2024 को शाम 6 बजे से 1.6.2024 को वोटों की समाप्ति तक 5 से अधिक लोगों की पब्लिक मीटिंग पर पाबंदी लगाई है। इस आदेश की आवश्यकता को देखते हुए, इसे आम जनता के नाम एकतरफा पारित किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर, जालंधर/एस.एस.पी. (ग्रामीण), जालंधर, डिप्टी कमिश्नर, आबकारी, जालंधर जोन, सहायक कमिश्नर, आबकारी, जालंधर-1 और जालंधर -2 इस आदेश का लागू करना सुनिश्चित करेंगे।

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