क्राइम खबरनामा, गौरव नागपाल :पंजाब में सिख महिलाओं के लिए नया आदेश जारी हुआ है जिसके मुताबिक अब उन्हें हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है ji। यह आदेश पंजाब के साथ-साथ हरियाणा और चंडीगढ़ में लागू होंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हेलमेट पहनने से छूट के मामले में स्पष्ट किया है कि यह केवल पगड़ी पहनने वाले सिख पुरुषों के लिए है अन्य किसी भी महिला को इससे छूट नहीं है। हाईकोर्ट ने अब हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ को बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाली और पीछे बैठी महिलाओं के चालानों का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया है।

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