मोहाली कोर्ट से बिक्रम सिंह मजीठिया को झटका, जमानत याचिका खारिज

Setback for Majithia from Mohali Court, bail plea rejected

Gaurav Nagpal
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क्राइम खबरनामा, गौरव नागपाल:  पंजाब में आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सरकारी वकील फैरी सोफत ने बताया कि करीब एक महीने चली बहस के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि अब यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। वहीं, इसी केस में मजीठिया की पत्नी गनीव कौर ने विजिलेंस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

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