पंजाब सरकार ने मोगा की एडीसी और नगर निगम कमिश्नर चारूमिता को सस्पेंड कर दिया है। इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा ने गुरुवार को आदेश जारी किए हैं। आदेश में पंजाब सिविल सर्विसेज (सजा एवं अपील) रूल्स 1970 का हवाला दिया गया है।
सस्पेंशन के दौरान चारूमिता का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ रहेगा और वह बिना अनुमति के बाहर नहीं जा सकेंगी। सूत्रों के अनुसार, धर्मकोट से बहादुरवाला तक नेशनल हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान ₹3.7 करोड़ के मुआवजा घोटाले का मामला सामने आया।
विजिलेंस ब्यूरो ने इस मामले में PCS अधिकारी चारूमिता के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है। एक किसान को मुआवजा न मिलने पर जब मामला कोर्ट पहुँचा, तब पूरे घोटाले का खुलासा हुआ। हालांकि, चारूमिता ने पहले ही इन आरोपों को गलत करार दिया था और कहा था कि उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है।

