लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट मामले में AAP विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 4 साल की सजा

लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट मामले में AAP विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 4 साल की सजा

क्राइम खबरनामा, गौरव नागपाल: महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के 12 साल पुराने मामले में अदालत ने आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा 4 साल कैद की सजा सुनाई। 3 मार्च 2013 को रन तारन के गोइंदवाल साहिब में एक शादी समारोह में पीड़ित महिला पर कुछ पुलिसकर्मियों, मनजिंदर सिंह लालपुरा और अन्य आरोपियों ने छेड़छाड़ और मारपीट की थी। इस केस में मनजिंदर सिंह, आठ पुलिसकर्मियों और तीन अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में बुधवार 10 सितंबर को कोर्ट ने खडूर साहिब के विधायक को दोषी माना था। कोर्ट के फैसले के विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज 12 सितंबर को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता के वकील के मुताबिक, जब ये मामला सामने आया था तब मनजिंदर सिंह लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। साल 2022 में आप ने तरन तारन की खडूर साहिब सीट से लालपुरा को टिकट दिया और 55 हजार 756 वोटों के अंतर से कांग्रेस को हरा दिया।

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