क्राइम खबरनामा, गौरव नागपाल: पंजाब, 2013 में अनुसूचित जाति की लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट के बहुचर्चित मामले में बुधवार को तरनतारन के एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के खडूर साहिब से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों में टैक्सी चालक और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सभी को कोर्ट के आदेश पर हिरासत में ले लिया गया है। सजा का ऐलान 12 सितंबर को किया जाएगा। मामला 4 मार्च 2013 का है, जब पीड़िता और उसके परिवार के साथ श्री गोइंदवाल बाइपास स्थित एक पैलेस के बाहर मारपीट हुई थी।

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