एसएचओ भूषण मामले में डीएसपी सरवन सिंह बल पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के आदेश, पढ़ें 

एसएचओ भूषण मामले में डीएसपी सरवन सिंह बल पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के आदेश, पढ़ें 

क्राइम खबरनामा, गौरव नागपाल: पंजाब राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने जालंधर देहात के डीएसपी फिल्लौर सरवन सिंह बल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

यह कार्रवाई पूर्व एसएचओ भूषण कुमार पर नाबालिग बच्ची से अश्लील हरकतें करने और एक महिला से वीडियो कॉल पर अभद्र बातचीत के मामले में कार्रवाई न करने के आरोपों के चलते की गई है।

आयोग के आदेश पत्र के अनुसार, डीएसपी बल पर पॉक्सो एक्ट-2012 की धारा 21 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 के तहत एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि इंस्पेक्टर भूषण कुमार पर महिला के साथ अभद्र बातचीत के मामले में धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए।

बाल आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है और नाबालिगों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वहीं, डीएसपी बल ने कहा कि उन्होंने पूरी जांच निष्पक्षता से की है, SHO भूषण कुमार को लाइन हाजिर और सस्पेंड करने की कार्रवाई स्वयं की थी, और जांच रिपोर्ट आयोग को सौंप दी जाएगी।

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