जालंधर में हथियारों के प्रदर्शन, हिंसक गानों और चाइना डोर पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

जालंधर में हथियारों के प्रदर्शन, हिंसक गानों और चाइना डोर पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

क्राइम खबरनामा, गौरव नागपाल: पुलिस आयुक्त धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और शस्त्र नियम, 2016 के तहत आदेश जारी कर पुलिस कमिश्नरेट जालंधर क्षेत्र में हथियारों के प्रदर्शन, हथियारों का प्रचार करने वाले गीतों, हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों और सोशल मीडिया पर हथियारों से जुड़े वीडियो/फोटो अपलोड करने पर रोक लगा दी है।

आदेशों के तहत सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों, होटलों आदि में हथियार ले जाना पूरी तरह वर्जित होगा। साथ ही मोबाइल फोन और सिम कार्ड बिना खरीदार की पहचान सत्यापन के बेचने पर भी रोक रहेगी। इसी तरह चाइना डोर (नायलॉन, प्लास्टिक, सिंथेटिक, कांच या धातु से लेपित डोर) के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश 7 नवंबर 2025 तक लागू रहेंगे।

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