क्राइम खबरनामा, गौरव नागपाल: फिल्लौर थाने के SHO भूषण कुमार द्वारा रेप पीड़िता की मां को अकेले बुलाने और पीड़िता व उसकी मां के साथ अनुचित व्यवहार करने के मामले में पंजाब राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर आयोग ने कार्रवाई करते हुए जालंधर के SSP को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम 2001 की धारा-12 के तहत की गई है।


